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पुणे के गोयल गंगा पर 105 करोड़ रुपये का जुर्माना

पुणे-सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे की एक रियल एस्टेट कंपनी गोयल गंगा डिवेलपर्स पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए 105 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी के ऊपर रिहायशी इमारतों के निर्माण के दौरान कानून के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि, इन इमारतों को गिराने का आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि फ्लैट्स पहले ही लोगों को बेचे जा चुके हैं।
जस्टिस बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कंपनी को जुर्माना जमा करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनी और निदेशकों की सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने जो निर्माण कराया है वह उसे दिए गए पर्यावरण क्लियरेंस का उल्लंघन है। कंपनी ने निर्माण क्षेत्र भी बिना इजाजत बढ़ा दिया। कंपनी ने 738 फ्लैट और 115 दुकानें पुणे की सिन्हागड़ रोड पर बनवाए हैं।
कोर्ट ने नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के उस आदेश को वैध रखा है जिसमें डिवेलपर को कानून के उल्लंघन का दोषी माना गया था। साथ ही जुर्माना लगाया था। आदेश में कहा गया था कि कंपनी को अब वे दो इमारतें बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनमें 454 फ्लैट्स बनने थे। कोर्ट ने खरीददारों को पैसे 9% इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करने को कहा है।

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