पुणे-सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे की एक रियल एस्टेट कंपनी गोयल गंगा डिवेलपर्स पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए 105 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी के ऊपर रिहायशी इमारतों के निर्माण के दौरान कानून के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि, इन इमारतों को गिराने का …
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