मुंबई-महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने एक सहकारी बैंक से कथित रूप से धोखाधड़ी करने पर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ विधायक धनन्जय मुंडे की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है।वर्ष 2006 में एक कपास मिल के एक निदेशक रहे मुंडे पर बीड केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिया गया ऋण वापस नहीं चुकाने का आरोप है। वर्ष 2013 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नेता तथा बीड जिले के पार्ली की संत जगमित्रा सहकारी कपास मिल के अन्य निदेशकों ने 2003 और 2011 के बीच बैंक से कई करोड़ रुपये का ऋण लिया था। प्राथमिकी में कहा गया कि तय प्रक्रिया का पालन किये बिना ऋण प्राप्त किया गया। मुंडे ने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए अदालत के फैसले को ‘तोड़ा-मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने दावा किया, ‘आदेश में यह कहीं नहीं लिखा है कि निदेशकों की संपत्तियां जब्त होंगी। केवल संपत्तियां कुर्क होंगी और इन पर कोई लेनदेन नहीं हो सकता। और यह केवल अंतरिम आदेश है।’
Tags धनंजय मुंडे की संपत्तियां कुर्क का आदेश
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