नई दिल्ली. ब्रिटिश अफसर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और जब्ती कर सकेंगे। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय बैंकों की अर्जी पर यह आदेश दिया। इसमें कहा गया कि अफसर कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि बैंक इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा कि हमारा जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाला किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन के करीब हर्टफोर्डशायर स्थित माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। इन संपत्तियों में लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं। मौजूदा समय में माल्या यहीं रहता है। बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए का कर्जदार माल्या पिछले 2 साल से लंदन में है।
भारत में प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकती पुलिस- कोर्ट : उधर, बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में बताया कि माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को पुलिस जब्त नहीं कर सकती। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से कहा कि बेंगलुरु पुलिस को जांच के लिए और वक्त दिया जाए, ताकि माल्या ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मिल सके। कोर्ट ने पुलिस को 11 अक्टूबर तक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
माल्या को नए अध्यादेश के तहत समन : मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष अदालत ने 30 जून को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत माल्या को 27 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जांच एजेंसी ने अपनी दूसरी चार्जशीट में माल्या की 12 हजार 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की मांग की है। अगर माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे भगोड़ा अपराधी मान लिया जाएगा और जांच एजेंसियां भारत में उसकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी।