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पुणे जिले में 14 अप्रैल को शराबबंदी,जिलाधिकारी के आदेश

पिंपरी- महामानव भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पुणे जिले समेत पूरे महाराष्ट्र,देश में उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इस दिन सरकारी दफतरों में अवकाश घोषित किया गया है। भीमराव की जयंती देश में एक पर्व के रुप में मनाई जाती है।

 

इस दिन कानून व्यवस्था को संभालना और कोई अनहोनी घटना न होने पाए,इसके लिए पुणे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। पुणे जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख ने पुणे जिले में 14 अप्रैल के दिन शराबबंदी का आदेश पारित किया है। इस दिन पुणे,पिंपरी चिंचवड शहर समेत आसपास के कस्बे ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

पुणे जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख ने अपने आदेशित पत्र में यह भी कहा है कि शराब बंदी के लिए क्षेत्रवार पुलिस आयुक्त,पुलिस अधीक्षक,उत्पाद शुल्क विभाग,की जवाबदेही रहेगी। अगर किसी के क्षेत्र में शराब बिक्री होने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित क्षेत्रिय प्रशासनिक अधिकारी जवाबदार रहेंगे। शराब निर्माता कंपनियों को शराब बनाने के लिए छूट दी गई है लेकिन सप्लाई नहीं कर सकते।

 

पुणे जिलाधिकारी ने अपने आदेशित पत्र को पुणे पुलिस कमिश्नर,पिंपरी चिंचवड शहर पुलिस कमिश्नर,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के कार्यकारी निरिक्षक,दुय्यम निरिक्षक(भरारी पथक) आदि को भेजा है।

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