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पुणे जिले में आठवीं तक स्कूल बंद,सरकारी कार्यालयों में नो टीका नो एन्ट्री

बिना मास्क वालों पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थल पर थूंकने पर 1000 का जुर्माना

पुणे- जो लोग कोविड वैक्सीन की दो खुराक नहीं लेते हैं,उन्हें जिले के सभी सरकारी,अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अनुमति नहीं दी जाएगी और कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभ स्कूलों को 30 जनवरी 2022 तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ऐसा निर्णय लिया। विधान भवन में आयोजित पुणे जिला कोविड प्रबंधन बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल,स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे,राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे,जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला पानसरे,पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल,सांसद गिरीश बापट,वंदना चव्हाण,मंडलायुक्त सौरभ राव,जिला कलेक्टर डॉ राजेश देशमुख उपस्थित थे। पिंपरी चिंचवड मनपा के आयुक्त राजेश पाटिल,पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश आदि मान्यवर उपस्थित थे।

 

श्री पवार ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस की पृष्ठभूमि में और अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है। कोविड संक्रमण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ओमिक्रॉन के मरीज 105 देशों,भारत के 23 राज्यों और राज्य में 11 जगहों पर पाए गए हैं। पुणे शहर में एक दिन की पॉजिटिविटी रेट घटकर 18% हो गई है। इस लिहाज से कक्षा एक से आठ तक 30 जनवरी तक बंद रहेगी,लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को टीका लगाया जा रहा है,इसलिए नौवीं और दसवीं की कक्षाएं जारी रखनी चाहिए।

 

सरकारी कार्यालयों में दो टीका वालों को ही एन्ट्री

नए प्रकार के कोविड वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण बढ़ाना आवश्यक है। प्रशासन द्वारा टीकाकरण के लिए नागरिकों से बार-बार अपील की जा चुकी है। हालांकि चूंकि अधिकांश नागरिकों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है,इसलिए जिले के सभी सरकारी,अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में नो वैक्सीन नो एन्ट्री के नियम से बंधे हैं। रेस्तरां,मॉल,दुकान,सिनेमा,थिएटर और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक वैक्सीन की दो खुराक के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

 

बिना मास्क वालों पर 500 रुपये जुर्माना,सार्वजनिक स्थल पर थूंकने पर 1000 का जुर्माना

कोविड से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूंकने से भी वायरस फैल रहा है,इसलिए थूंकने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए और इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। कोविड को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को तीन प्लाई या एन 95 प्रकार के मास्क का उपयोग करना चाहिए,विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य प्रकार के मास्क सुरक्षित नहीं हैं।

 

ओमिक्रॉन के इलाज के तरीके पर फैसला जल्द-स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे

केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में संक्रमित व्यक्ति के अलगाव की अवधि और उपचार के तौर-तरीकों पर दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। संक्रमण फैलने की स्थिति में आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय भी लिया जाएगा। कोविड संक्रमण की स्थिति में इलाज के लिए आवश्यक दवाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। पात्र नागरिक तुरंत वैक्सीन की दूसरी खुराक लें, इस दौरान श्री राव ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में कोविड की स्थिति की जानकारी दी। पुणे जिले ने 1.5 करोड़ टीकाकरण का मील का पत्थर पार कर लिया है।

 

पहली खुराक का 104 प्रतिशत और दूसरी खुराक का 74 प्रतिशत टीकाकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 113 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान की जा चुकी है। बैठक में विधायक दिलीप मोहिते पाटिल,चेतन तुपे,सुनील टिंगरे,पुणे पालिका आयुक्त विक्रम कुमार,पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त राजेश पाटिल,पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता,पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश,यशदा महानिदेशक एस चोकालिंगम,पुणे ग्रामीण पुलिस अधिक्षक अभिनव देशमुख समेत कई आला अफसर उपस्थित थे।

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