पिंपरी-खाताधारक को अपनी मांग के अनुसार पैसा चुकाना अनिवार्य है। हालांकि सेवा विकास सहकारी बैंक ने सांगवी की अपनी ब्रांच में एक खाताधारक को उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस मामले में खाताधारक ने सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड सांगवी बैंक के अध्यक्ष,निदेशक और अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इससे पहले भी इसी तरह की घटना चिंचवड़ इलाके में हुई थी।
हीरा बसवराज नाइक (उम्र 66, निवासी नवी सांगवी) ने सांगवी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार वादी नाइक ने सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड की सांगवी शाखा में कुल छह फिक्स डिपॉजिट करवाए थे। नाइक ने कुल 13 लाख 97 हजार 565 रुपये,एक जमा की परिपक्वता पर 55 हजार 529 रुपये का ब्याज और बचत खाते में 1 लाख 52 हजार 307 रुपये जमा किए थे। खाताधारक की मांग के अनुसार जमा की गई राशि का भुगतान करने के लिए बैंक बाध्य है।
बार-बार अनुरोध के बावजूद बैंक ने नाइक को पैसा वापस नहीं किया। शिकायत के मुताबिक नाइक के साथ 16 लाख 5 हजार 401 रुपये की ठगी बैंक द्धारा की गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 406,409 और 420 और महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट,1999 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांगवी पुलिस जांच कर रही है।