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घर बैठे चंद मिनटों में ड्रायविंग लाइसेंस

पुणे– केंद्र सरकार के एक निर्णय से युवाओं में जोश भर गया है। अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पडेगी। घर बैठे ऑनलाईन लर्निंग लाइसेंस पाने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। दलालों,बिचौलिओं का रोल खत्म हो गया है। समय और पैसे की बर्बादी और लूट से बचा जा सकतेगा। लर्निंग लाइसेंस अब नागरिकों को घर पर ही उपलब्ध होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का परिणाम तुरंत पता चल जाएगा और कुछ ही क्षणों में संबंधित उम्मीदवार को लाइसेंस भी दे दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले 8-10 दिनों में शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है।

केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से आधार संख्या का उपयोग करके फेसलेस सेवा का लाभ उठाने का प्रावधान किया है। इसी तरह सारथी प्रणाली की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को संसाधित करते समय आवेदक को सड़क सुरक्षा वीडियो देखना होगा। फिर कुछ सवाल होंगे। यदि कम से कम 60% उत्तर सही दिए गए हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा पास करने के बाद होम लाइसेंस का प्रिंट मिल जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय सूचना केंद्र के माध्यम से एक चिकित्सक द्वारा फॉर्म वन (ए) चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने की सुविधा भी विकसित की गई है जिसके माध्यम से संबंधित चिकित्सक द्वारा आवेदक की जांच की जाएगी। नमूना एक (ए) फिर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए हर डॉक्टर को ट्रांसपोर्ट वेबसाइट के जरिए एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा यूजर आईडी दी जाएगी। जिनके पास आधार कार्ड,या मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है,उन्हें पारंपरिक तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद यह घोषणा की जाएगी कि परियोजना कब शुरू होगी। इस योजना से नागरिकों के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आधार नंबर दर्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद आवेदक का नाम,पता,हस्ताक्षर आदि विवरण इस वेबसाइट पर आधार डेटाबेस से आएगा। इसलिए आवेदक या उसके निवास के पते के अलग से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। उस पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

 

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