पिंपरी-पिंपरी चिंचवड शहर में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरु होने जा रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पालिका प्रशासन ने सोमवार से क्या क्या शुरु किया और फिलहाल क्या बंद रहेगा। इस बारे में नई नियमावली जारी की है। इसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक शहर की सभी दुकानें शाम चार बजे से खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को शाम चार बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। शहर में होटल सोमवार से शुक्रवार शाम चार बजे तक 50 फीसदी खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। शाम 5 बजे तक कर्फ्यू और शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। पिंपरी चिंचवड़ पालिका में कोविड 19 की औसत सकारात्मकता दर 5.8% और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 15.91% है। इस संबंध में संक्रामक रोग अधिनियम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दिये गये अधिकार के अनुसार आयुक्त राजेश पाटिल ने नये संशोधित आदेश जारी किये हैं।
संशोधित आदेश इस प्रकार हैं:
1) आवश्यक श्रेणी में निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी।
अस्पताल,डायग्नोस्टिक केंद्र,क्लीनिक,टीकाकरण,चिकित्सा बीमा कार्यालय,फार्मास्युटिकल फार्मास्युटिकल कंपनी,अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। विनिर्माण और वितरण इकाइयों के साथ-साथ उनके डीलरों,परिवहन और आपूर्ति प्रतिष्ठानों,टीकों,सैनिटाइज़र,मास्क,चिकित्सा सामग्री और उपकरण,कच्चे माल के निर्माता और आपूर्ति का समर्थन करना।सभी संबंधित सेवाएं
– पशु चिकित्सा औषधालय,पालतू पशु देखभाल केंद्र,पालतू भोजन
वन विभाग द्वारा घोषित पालतू पशु दुकान कामे वानिकी संबंधित कार्य
एयरलाइंस और संबंधित सेवाएं। एयरलाइंस,हवाई अड्डे के रखरखाव कार्गो। जमीनी सेवाएं,
खानपान,ईंधन भरना,सुरक्षा आदि) किराने का सामान,सब्जी,फल विक्रेता,डेयरी,बेकरी,मिठाई और सभी खाद्य दुकान,मटन, चिकन, अंडा, मछली की दुकान शीत और गोदाम सेवाएं (ठंडा भंडारण और भंडारण) सार्वजनिक परिवहन टैक्सी, रिक्शा, रेलवे,
एयरलाइंस,सार्वजनिक बस
विभिन्न देशों के राजद राजदूत। कार्यालयों
पूर्व-मानसून नियोजित कार्य, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए विनयत
आगामी सार्वजनिक सेवाएं
सेवा भारतीय रिजर्व बैंक और जिन सेवाओं को उन्होंने आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है
सेबी के साथ-साथ सबोची कार्यालय और संबंधित सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय
दूरसंचार सेवाएं और संबंधित रखरखाव और मरम्मत सेवाएं।
जल आपूर्ति सेवाएं, कृषि संबंधी सेवाएं और संबंधित प्रतिष्ठान (बीज,उर्वरक,उपकरण और संबंधित रखरखाव और मरम्मत सेवाएं।
सभी प्रकार के आयात और निर्यात,ई-कॉमर्स सेवाओं के प्रावधान के लिए)
मान्यता प्राप्त मीडिया
पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम संबंधित उत्पाद प्रदान करने वाली सेवाएं (अपतटीय/तटवर्ती उत्पादन सहित)
सभी प्रकार की कुरियर/कूरियर सेवाएं
डाटा सेंटर/गणना सेवाओं/सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना और सेवाएं।
सार्वजनिक और निजी सुरक्षा सेवाएं
बिजली और गैस वितरण सेवाएं।
एटीएम
डाक सेवा
बंदरगाह बंदरगाह और संबंधित गतिविधियां
कस्टम हाउस एजेंट,वैक्सीन/ड्रग/लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए एमटी अधिकृत लाइसेंसधारी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर
कोई भी आवश्यक सेवाएं
बरसात के मौसम के लिए नागरिकों या संगठनों के लिए सामग्री उत्पादन सेवाएं
. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा घोषित आवश्यक सेवाएं
2) छूट श्रेणी
ए) कार्यालय
पिंपरी चिंचवड़ पालिका क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यालय चालू रहेंगे।
सांविधिक प्राधिकरण संगठनों सहित केंद्र,राज्य,स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के कार्यालय)
सहकारी बैंक,जनता।
सेक्टर बैंक,निजी बैंक
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के कार्यालय कार्यालय
बीमा/मेडिकॉम कंपनी
फार्मास्युटिकल प्रतिष्ठान और उपकरण निर्माता और साथ ही उनके संबद्ध कार्यालय।
रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजार में स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (सीसीआईएल एनपीसीआई) भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और परिचालन वित्तीय बाजार सहभागियों के साथ जोखिम और मध्यस्थ।
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम। सभी सूक्ष्म वित्त संस्थान
अधिवक्ता,सी.ए. कार्यालय,वित्तीय संस्थान कार्यालय,
3) पिंपरी चिंचवड़ पालिका क्षेत्र में सभी आवश्यक श्रेणी की दुकानें सप्ताह के सभी दिन शाम 4.00 बजे तक खुली रहेंगी।
4) गैर-आवश्यक श्रेणी के अलावा अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4.00 बजे खुली रहेंगी,सप्ताहांत पर पूरी तरह से बंद रहेंगी।
5) मॉल,सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे।