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पुणे में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द,रिजर्व बैंक की कार्रवाई

पुणे- पुणे में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 मई को तत्काल आदेश के साथ रद्द कर दिया है। सहकारिता विभाग द्वारा की गई सिफारिश और पर्याप्त पूंजी और आय के स्रोतों की कमी सहित विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ आरबीआई ने कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक को 31 मई से अपना कामकाज बंद करने का आदेश दिया है। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं पुणे में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द,रिजर्वहै। साथ ही उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है। इसलिए,बैंक कानून के अनुसार विभिन्न मानदंडों को पूरा नहीं कर सकता है। कई वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

इसलिए बैंक को नियमानुसार जमाकर्ताओं के हित में अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल के मुताबिक वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक परिसमापन में निकासी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीमा निगम के दायरे में आने वाले बैंक के 98 फीसदी जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की राशि वापस मिल जाएगी।

बैंक का लाइसेंस रद्द होने पर भी बैंक के 98 फीसदी जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये तक के ब्याज के साथ उनका पैसा वापस मिल जाएगा। जमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि उन्हें अपना दावा पहचान पत्र (केवाईसी प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक) के साथ जमा करना होगा। पिछले साल मई 2020 में रिजर्व बैंक ने मुंबई में सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद जमाकर्ताओं को बैंक परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से उनकी जमा राशि वापस कर दी गई थी।

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