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उद्योगनगरी में विकेेंड लॉकडाउन,क्या शुरु क्या बंद?देखें

पिंपरी– पिंपरी चिंचवड शहर में विकेंड लॉकडाउन के दौरान शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा पुणे जिला प्रशासन ने किया है। विकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरु होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच दिन में संचारबंदी रात में कर्फ्यू पूर्ववत: जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कडी कार्रवाई की जाएगी। साथ जुर्माना लगेगा। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। नियमों का पालन करें,पुलिस की लाठी खाने से बचें। आओ बताते हैं कि विकेंड लॉकडाउन के दौरान पिंपरी चिंचवड शहर में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेंगे?

1) नागरिकों को सार्वजनिक ठिकानों पर आने जाने पर प्रतिबंध
2) अत्यावश्यक सेवा अत्यावश्यक कारण के बिना नागरिक घर से बाहर न निकलें
3) केवल अत्यावश्यक सेवा देने वाले कर्मचारी,आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी को छूट रहेगी
4) सभी के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है।
5) मेडिकल,हॉस्टिप,इन्श्यूरंस कार्यालय,औषध विक्रेता व दवाई कंपनी,वैद्यकीय सेवा में कार्यरत लोगों को छूट
6) ,मान्यता प्राप्त मीडिया को छूट दी गई है। 24 घंटे इनकी सेवा जारी रहेगी।
7) पशु वैद्यकीय दवाखाना,पालतू प्राणी केंद्र,पशु खाद्य दूकानें,कृषि संबंधित सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से 6 तक शुरु रहेंगे
8) खाली मैदान,पार्क,बगीचा,प्रेक्षागृह अग्रीम आदेश आने तक बंद रहेंगे
9) दूकानें,मार्केट,मॉल्स बंद रहेंगे।
10) अत्यावश्यक सेवा दूध डेअरी, दूकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। विकेंड लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक शुरु रहेंगे।
11) पेट्रोल पंप,पेट्रोल संबंधित उत्पाद,सरकारी,प्रायवेट सुरक्षा सेवा,गैरेज को अनुमति दी गई है।
12) क्या सुपरमार्केट, डी-मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस खुले रहेंगे?
नहीं,बंद रहेंगे
13) रेलवे सेवा शुरु
14) प्रायवेट बस सेवा केवल औद्योगिक कामों के लिए अनुमति रहेगी।
15)सिनेमा घर,स्वीमिंग पुल,जिम,मनोरंजन पार्क,वीडियो गेम,क्लब,स्पोटर्स कॉम्लेक्स,सभागृह,ड्राम थिएटर बंद्।
16)  शराब की बिक्री ऑनलाइन डिलिवरी को अनुमति
17) वृद्धाओं के बीमार पडने पर हॉस्पिटल तक लाने ले जाने के लिए वाहनों को छुट दी गई है।
18) फूड पार्सल,डिलिवरी,होम डिलिवरी,होम डिलिवरी को अनुमति।
19) बैंक,बिजली कंपनी,टेलिकॉम कंपनी,विमा मेडिकलेम कंपनी,औषध वितरण को पूर्णकालीन छूट दी गई है।
20) सेबी,सेबी अंतर्गत मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर,स्टॉक एक्सचेंज बंद,स्कूल कालेज कोचिंग क्लासेस बंद
21) सरकारी कार्यालयों में पूर्व अनुमति और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के बाद अनुमति
22) स्कूल कालेज के स्टाफ परीक्षा संबंधित आने जाने की अनुमति
23) केस कर्तनालय(हजाम)स्प्रा,सलुन ब्यूटी पार्लर बंद
24) समाचारपत्र की बिक्री सुबह 7 से शाम 6 बजे तक साथ ही छपाई को अनुमति
25) धार्मिक,सामाजिक,राजनीतिक कार्यक्रमों सभाओं पर रोक
26) पूर्व अनुमति के साथ विवाह में 50 मेहमानों की अनुमति
27) पालिका के क्षेत्रिय कार्यालय,पुलिस थानों में पूर्व अनुमति अनिवार्य
28) अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को शामिल होने की छूट
29) क्या इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान जारी रहेगी?… नहीं
एसी। कूलर, फ्रिज की मरम्मत की दुकानें शुरू नहीं हो सकती ह््ैं। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर की दुकानें बंद रहेंगी।
30) वाईन्स,लिकर्स,बेव्हरेजेस बंद
31) जिन औषधी दूकानों को खोलने की छूट दी गई वहां काम करने वाले 45 वर्ष के अधिक कर्मचारी को टीका लगाना अनिवार्य अथवा कोरोना टेस्ट जांच रिपोर्ट दिखाना जरुरी। रिपोर्ट की वैद्यता 15 दिन तक रहेगी।

 

 

 

 

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