पुणे-पुणे जिले में विवाह समारोह में 50 मेहमानों की प्रवेश क्षमता के साथ साथ आने वाले सभी मेहमानों,बारातियों की कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। ऐसा आदेश पुणे के जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख ने दिए है। विवाह समारोह में अब मेहमानों को अपने साथ कोरोना जांच रिपोर्ट लाना बंधनकारक है। जिसके पास नहीं होगा उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा कोरोना नियम तोडने वाले मंगल कार्यालय प्रबंधकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुणे के ग्रामीण आंचलों में शादी विवाह के मौके पर भारी संख्या में मेहमानों को निमंत्रण देकर बुलाने की परंपरा है। अगर किसी ने वैक्सीन टीका लगवाया है तो उसे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जगह टीका लगाने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। केवल कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले मेहमान विवाह स्थल में एन्ट्री पाने के पात्र होंगे।