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सावधान! पडेगी पुलिस की लाठियां,भरना पडेगा जुर्माना

पिंपरी- पुणे जिले समेत महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो रहा है। सरकार के कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। मजबुरन सरकार ने आज रविवार 28 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कड़क नाई कर्फ्यू का एलान की है। धारा 144 लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान अगर कोई व्यक्ति सडकों,चौक,चौराहों पर बिना इमरजंसी काम के घूमते फिरते देखा गया तो पुलिस की लाठियां बरसना तय है। साथ ही भारी जुर्माना देना पडेगा। बिना मास्क 500 और सार्वजनिक ठिकानों पर थूंकने पर 1000 का जुर्माना लगाया गया है। कर्फ्यू को तोडने वाले लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बैठाया जाएगा। गाडियां जब्त कर ली जाएगी। पिंपरी चिंचवड के नागरिकों से पुलिस प्रशासन और पालिका प्रशासन ने अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर न निकलें वर्ना बडी मुश्बित में फंस सकते ह््ैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया था। लेकिन नई गाइडलाइन शनिवार को जारी हुई्। आज रविवार रात 8 बजे से अमल में लाया जाएगा।

क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन?

मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया।
सड़क पर थूंकने पर अब 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ निकलने पर पाबंदी रहेगी।
सभी सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखे जाएंगे।
सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स,मॉल,रेस्टोरेंट,ऑडिटोरियम रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट और होटल से रात को भी खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
हर तरह से सामाजिक,सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

मुंबई कोर्ट का दे शिफ्ट में काम- मुंबई में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ रहा है। सरकार ने कोर्ट का कामकाज दो शिफ्टों में करने का निर्णय लिया। पहली शिफ्त सुबह 10.30 बजे से 1 बजे,दूसरी शिफ्ट दोपहर 1.30 बजे से 4 बजे और कार्यालयीन काम सुबह 10 से 4.30 बजे तक होगा। मुंबई में अगर किसी सोसायटी बिल्डिंगों में 5 कोरोना रोगी पाए जाते हैं तो वह इमार सील कर दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू में होटल,पब बंद रहेंगे। झुग्गियों के मुकाबले बडी सोसायटी बिल्डिंगों में संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है। सरकार ने औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को अलग रखा गया है।

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