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शहर में लॉकडाउन गाइडलाइन जारी,सभी उद्योग शुरु, क्या बंद क्या खुला,देखें?

पिंपरी- पुणे जिला में कोेरोना महामारी के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आदेशानुसार पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में 13 जूलाई रात 12 बजे से 23 जूलाई रात 12 बजे तक संपूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है। आज पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने संपूर्ण व कडक लॉकडाउन के बारे में गाईडलाइन जारी कर दी है। किराना दुकान, फूटकर विक्रेता,सभी व्यवसाय,सब्जी मंडी,फेरीवाले,सभी बांधकाम व्यवसाय,मंगल कार्यालय,धार्मिक स्थल,निजी कार्यालय पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।लेकिन सभी उद्योगों को शुरु रखने की अनुमति दी गई है।साथ ही उद्योग संस्थान में कोई कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है इलाज का खर्च संबंधित चालक मालक को करना होगा।अत: ऐसे हालात में उद्योग बंद रखने की सलाह दी जा रही है। पुणे जिला में बढ़ते कोरोना महामारी के चलते शहर में क्या बंद रहेंगे क्या खुला रहेगा इस बारे में सविस्तार जानकारी इस प्रकार है।

क) शहर में क्या क्या बंद रहेंगे?
1) सभी किराना दुकान,होलसेल,खुदरा बाजार और सभी प्रकार की दुकानें, उद्योग,व्यापार 14 जूलाई से 18 जूलाई तक पूर्ण रुप से बंद रहेगा। साथ ही 19 जूलाई से 23 जूलाई तक सुबह 8 से दोपहर 12 की कालावधि में अत्याश्यक दुकानें (जीवनावश्यक) शुरु रहेंगी।
2) सभी प्रकार की सार्वजनिक और निजी मैदान,गार्डन,पार्क संपूर्ण रुप से बंद रखा गया है।मार्निंग वॉक व इवनिंग वॉक पर रोक लगा है।
3) शहर में उपहारगृह, लॉज,रिसॉर्ट,मॉल,बाजारपेठ,मार्केट पूर्ण रुप से बंद रखा गया है।(वंदे भारत कोविड 19 के अंतर्गत उपयोग में लाने वाले छोडकर)
4) शहर में सभी सैलून,स्पॉ,ब्यूटी पार्लर दुकानें बंद रहेंगी
5) सभी प्रकार के होलसेल मार्केट,भाजी मार्केट,फलविक्री,दैनिक व साप्ताहिक बाजारपेठ बंद रहेंगे
6) शहर की सीमा में रहने वाले स्कुल,महाविद्यालय, शिक्षा संस्थान,कोचिंग संस्थान भी बंद रखा गया है।
7) सभी प्रकार के वाहन (सरकारी/गैरसरकारी) दो पहिया वाहन,चार पहिया वाहन,तीन पहिया वाहन पूर्ण रुप से बंद रखा गया है।
साथ ही सभी प्रकार की बस सेवाएं भी बंद रहेंगी।साथ ही अत्यावश्यक सेवा वाहन पूर्व परवाना व रेलवे स्टेशन में आने जाने के लिए वैद्यकीय कारण के लिए निजी वाहन इस्तेमाल कर सकते है।
8) शहर में मालवाहक यातायात(टेम्पो,ट्रक,ट्रेलर,ट्रैक्टर) के लिए 14 से 18 जुलाई तक परिचालन बंद रखा गया है।
9) सभी प्रकार के बांधकाम निर्माण कार्य बंद रखा गया है।साथ ही बांधकाम निर्माणकार्य (परवाना) स्थल पर कामगार निवास की व्यवस्था होगी तो ही निर्माण कार्य शुरु रखा जा सकता है।
10) शहर में सभी प्रकार के जिम,सिनेमा हॉल,स्वीमिंग टैंक,मनोरंजन क्षेेत्र,नाटयगृह,रेस्त्रा,बार,प्रेक्षगृह,सभागृह बंद रहेंगे
11) सभी प्रकार के मंगल कार्यालय, मांगलिक कार्यक्रम,विवाह समारोह, स्वागत समारोह संपूर्ण बंद रखा गया है। गाइडलाइन के पूर्व अगर किसी ने अनुमति ली होगी तो केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी?
12) सभी प्रकार के निजी अस्थापन कार्यालय बंद रहेगे।
13) सामाजिक,राजनीतिक,क्रिडा,मनोरंजन,संस्कृति,धार्मिक कार्यक्रम,सभा संपूर्ण बंद रखा गया है
14) धार्मिक स्थल,सार्वजनिक प्रार्थना स्थल संपूर्ण बंद रहेंगे
15) फूड डिलिवरी,होम डिलिवरी संपूर्ण बंद रखा गया है।
16) जोमैटो स्वीगी और ऑनलाईन पोर्टल अप्लीकेशन/एप पर मंगाने वाले खाद्य पदार्थ 14 से 23 जूलाई तक बंद रखा गया है।
17) शहर में मटन,चिकन,अंडे,मछली आदि विक्री पर 14 से 18 जूलाई तक संपूर्ण रोक लगाई गई है। साथ ही 19 से 23 जूलाई तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक विक्री शुरु रहने की अनुमति दी गई है।
18) पिंपरी चिंचवड शहर के सभी प्रायवेट कार्यालय बंद रहेंगे।
19) ई कॉमर्स सेवा एमेजॉन,फिलीप काट आदि 14 से 18 जूलाई तक पूर्ण बंद रहेगा। 19 से जूलाई से सुचारु रुप से शुरु रहेगा।

ख) शहर में क्या क्या खुले रहेंगे?
1) दुध डेअरी,घर पहुंच दुध सेवा संपूर्ण लॉकडाफन तक शुरु रहेगा
2) सभी प्रकार के सार्वजनिक सरकारी,गैरसरकारी हॉस्पिटल,पशुचिकित्सा सेवा शुरु रहेंगे।
3) लॉकडाउन के दौरान अगर किसी बीमार मरीज को हॉस्पिटल,अस्पताल में ले जाने पर इलाज व भर्ती करने में लापरवाही बरती
गई तो संबंधित मेडिकल संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है।
4) शहर में मेडिकल स्टोर और ऑनलाईन दवाईयों की सेवा शुरु रहेंगी
5) महाराष्ट्र शासन के संदर्भ क्र.4 के अनुसार 29-6-2020 के आदेशानुसार सभी न्यायालय,राज्य सरकार,केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रम, मनपा,नगरपालिका,नगरपरिषद कार्यालय निर्धािेरत कर्मचारियों की उपस्थिति 10 फीसदी रहेगी। संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम का उपयोग करें।कर्मचारियों के लिए आवश्यक पास पालिका निशुल्क उपलब्ध कराएगी। इस बारे में शासन द्धारा सूची पालिका को उपलब्ध करायी गई है।
6) सभी सरकारी पेट्रोल पंप व कंपनी संचालित पेट्रोल पंप व गैस पंप सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक शुरु रहेंगे। लेकिन पेट्रोल पंप सरकारी वाहनों व आत्यावश्यक सेवा वाहनों को ही ईंधन देंगे।
7) घरेलू एलपीजी गैस सेवा होम डिलिवरी शुरु रहेंगे।
8) उद्योगिक व अन्य वस्तु बाधित न हो इसके लिए स्थानिक अंतरजिला,अंतरराज्य वाहन सरकारी नियमानुसार शुरु रहेंगे।
9) दै.समाचारपत्र वितरण सुबह 6 से 9 तक शुरु रखने की अनुमति है,प्रिंटिंग व डिजिटल,प्रिंट मीडिया कार्यालय सरकारी नियमानुसार शुरु रहेंगे।
10) पानीपूर्ति टैंकर सरकारी नियमानुसार शुरु रखा गया है।
11) महानगर पालिका द्धारा कोरोना कोविड-19 सेंटर के लिए निजी इमारतों का हस्तांतर/अधिग्रहण किया है वो नियमानुसार शुरु रहेंगे।
12) आरबीआई मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीयकृत बैंक नियमानुसार शुरु रहेंगे। लेकिन कोई भी खाताधारक बैंक नहीं जा सकता। केवल बैंक कर्मचारी ही बैंक में उपस्थित रहेंगे। बैंक की अन्य सेवा जैसे ऑनलाईन,एटीएम शुरु रहेंगे।
13) संपूर्ण पिंपरी चिंचवड सीमा में मा. न्यायालय कर्मचारी,अधिकारी,मा.न्यायाधीश,वकील,राज्य व केंद्र के कर्मचारी,सरकारी अंगीकृत कर्मचारी,डॉक्टर नर्स,आंगनवाडी कर्मचारी,आशा वर्कर,समाचार पत्र, प्रिंटिंग व डिजिटल मीडिया कर्मचारी, फार्मा व औषधि मेडिकल स्टोर कर्मचारी,दूध विक्रेता,अत्यावश्यक सेवा जैसे कृषि,खेत,गैस विक्रेता,पानीपूर्ति व स्वस्छता,अग्निशामक,जलनिसारण,बरसात में ड्रेनेज लाईन कर्मचारी,बिजली विभाग के कर्मचारी,मनपा कर्मचारी,पुलिस विभाग कर्मचारी,राजस्व विभाग कर्मचारी,साथ ही कंटेनेंट जोन के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए दो पहिया,चार पहिया (खुद के इस्तेमाल के लिए)वाहन लाइसेंस समेत आधार कार्ड,पहचानपत्र,कार्यालयीन पहचानपत्र के साथ वाहन चलाने हेतू सभी आवश्यक कागजात अपने पास रखना अनिवार्य होगा।
16) एमआयडीसी व पालिका द्धारा दी गई उद्योग धन्धा अनुमति,सहमति पत्र को ही आधर बनाकर औषध,अन्न उत्पादन,उद्योग व पूर्तिधारक नियमानुसार शुरु रहेगा। इसके पहले जो परवाना मिला है वो मान्य रहेगा। नए परवाना के लिए एमआयडीसी पोर्टल पर ऑनलाईन अनुमति ली जा सकती है।
17) शहर में मेट्रो, स्मार्ट सिटी,राष्ट्रीय परियोजना के काम पूर्व आदेशानुसार जारी रहेगा। [email protected] पर ऑनलाईन आवेदन देकर कार्य शुरु किया जा सकता है।
18) सभी उद्योग अस्थापन इस कालावधि में शुरु रहेंगी।पिंपरी चिंचवड शहर में अनुमति पत्र प्राप्त वाहन चार पहिया,परमिट बस को परिचालन की अनुमति रहेगी।कर्मचारियों को साथ में पहचानपत्र रखना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में शुरु रहेंगे उसमें कोई कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो उसका खर्च संबंधित उद्योग के चालक/मालक के लिए बंधनकारक रहेगा। साथ ही काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की कोविड जांच कराना भी बंधनकारक होगा। इसलिए इस लॉकडाउन कालावधि में उद्योग बंद रखे्ं। कोविड-19 प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर रहने वाले कर्मचारी ही उपस्थित रह सकेंगे।
19) जिस उद्योग व्यवसाय में कर्मचारियों के लिए 10 दिन निवास व्यवस्था है ऐसे उद्योग को चालू रखने में कोई आपत्ति नही्ं।
20) खेती व्यवसाय नियमानुसार शुरु रहेंगे।
21) पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्र में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति,उच्चदाब,मधुमेह,दमा,कर्करोग,मूत्रपिंड,एचआयव्ही,गर्भवती महिलाएं,10 वर्ष से कम वाले बच्चे इन्हें अत्यावश्यक(मेडिकल) सेवाएं के अलावा घर से निकलना बंधनकारक होगा।
22) सभी सरकारी व गैरसरकारी कर्मचारियों के लिए मोबाईल पर आरोग्य सेतू एप व पिंपरी चिंचवड मनपा स्मार्ट सारथी एप डाउनलोड करना अनिवार्य है और इसकी पुष्टि संबंधित कार्यालय,संस्थान हेड से कराना होगा। दोनों एप में कोविड-19 की जानकारी व फ्लू क्लिनिक मिलने में सुविधा होती है।
23) शहर में सभी प्रकार के वैद्यकीय संबंधित व्यवसाय,परिचारिका,प्यारा मेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी,एम्बुलेंस को शहर व राज्य अंतर्गत,अंतर्राज्यीय वाहनों को अनुमति रहेगी।
24)सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना,शराब सेवन करना प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लघंन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बडे सामाजिक,राजकीय सम्मेलन,भव्य सभा आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। अंत्यविधि,अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। परंतु सामाजिक दूरी (दो गज) का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पैदल,साइकिल,दो चार पहिया वाहन से घूमनेे फिरने में प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे व्यक्ति पाए गए तो वाहन जब्ती और वाहन लाइसेंस रद्द की कार्रवाई होगी।
25) पिंपरी चिंचवड मनपा द्धारा पूर्व जारी सभी पास रद्द किए गए हैं।शहर अंतर्गत आवश्यक पास मनपा द्धारा जारी वेवसाइट [email protected] पर ऑनलाईन आवेदन देकर प्राप्त करना होगा। साथ ही पिंपरी चिंचवड शहर के बाहर जाने हेतू पुलिस आयुक्त पिंपरी चिंचवड से संपर्क करना होगा। उपर्युक्त आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 सेवा में लगे कर्मचारी,अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी(अपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 73 के अनुसार)।
ऐसी जानकारी आज लॉकडाउन संबंधित गाईडलाइन जारी करते हुए पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने दी।

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