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पुणे कलेक्टर का आदेश, पालकी में 50 भक्तों को अनुमति

पिंपरी-पुणे के जिलाधिकारी नवलकिशोर राम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि दोनों महान संतों की पालकी उत्सव में केवल 50 भक्तों का ही शामिल रहने की अनुमति दी जा रही है। श्री संत तुकाराम महाराज पालकी प्रस्थान समारोह 12 जून को श्रीक्षेत्र देहु से और श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी प्रस्थान समारोह 13 जून को श्रीक्षेत्र आलंदी से होने जा रही है।उपरोक्त निर्देशों का पालन करके मंदिर परिसर के अंदर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति हो ऐसा आदेश पुणे कलेक्टर नवलकिशोर राम ने दिए है। आदेश का पूरी तरह पालन करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत की गई है और कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा 2 (ए) के अनुसार उक्त प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष ह््ैं।श्री संत तुकाराम महाराज पालकी सम्मान समारोह, हर साल की तरह श्री एकादशी के अवसर पर, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी समारोह श्री क्षेत्र अलंदी पुणे से पंढरपुर तक प्रस्थान करती ह््ैं। हालाँकि, 12 जून को श्री क्षेत्र देव से श्री संत तुकाराम महाराज पालकी उत्सव और 13 जून को श्रीक्षेत्र आलंदी से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी उत्सव की रवानगी की अनुमति दी गई है। देहू प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है जबकि आलंदी मे कोरोना मरीज मिलने और मंदिर परिसर में एक महिला की कोरोना से मृत्यू होने के चलते प्रतिबंधित किया गया है। यहां पालकी उत्सव में विध्न अवश्य आ रहा है।

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