पिंपरी- आईपीसी 8, आईपीसी 511, सीआरपीसी 29, सीआरपीसी 325 के संशोधन के लिए न्याय विभाग को शिकायत समाजसेवी और लोगों को मुफ्त में कानूनी मार्गदर्शन करने वाले डॉ. अभिषेक हरिदास और आजम खान ने की है। शिकायत के जवाब में न्याय विभाग ने आश्वासन देते हुए कहा कि सारे तत्थों व कानूनी बारिकियों का अध्ययन करने के बाद योग्य निर्णय लिया जाएगा। डॉ. अभिषेक ने अपनी शिकायत में क्या सुझाव दिए है आओ बताते है।
1) सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसमें सात साल तक की सजा हो सकती है हालाँकि, कुछ मामलों में दस साल की सजा के साथ, ट्रायल का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में दस साल की सजा के साथ, सत्र न्यायालय में आयोजित किया जाता है, इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
डॉ. अभिषेक हरिदास ने न्याय विभाग में शिकायत दर्ज की लेकिन लगभग छह महीने बाद, न्याय विभाग ने नोटिस लिया और शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया कि सीआरपीसी / आईपीसी संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी।
2) आयपीसी 8 में, दोनों पुरुषों और महिलाओं को इस अर्थ में HE माना जाता है। हालांकि, आयपीसी 304, 316, 366, 375, 493, 498 में SHE का उल्लेख है।
3) आयपीसी 511 की सजा जीवन सशक्तीकरण या अन्य है। इन दोनों में शब्द का उल्लेख किया गया है, इसलिए न्यायमूर्ति के पास चुनने के लिए दो विकल्पों में से एक है।
डॉ. अभिषेक हरिदास ने न्याय विभाग में शिकायत दर्ज की लेकिन लगभग छह महीने बाद, न्याय विभाग ने नोटिस लिया और शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया कि सीआरपीसी / आईपीसी संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी।
आजम खान ने अधिक जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि उपर्युक्त कानून की धाराएं व सेक्शन ब्रिटिश कालीन है। देश स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक व भौगोलिक परिस्थतियां तेजी से बदली है। वर्तमान में सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन समय की मांग है और होनी चाहिए। इसी बिन्दूूओं को लेकर न्याय विभाग के पास सुझाव के रुप में शिकायत की गई है। न्याय विभाग ने संशोधन की प्रक्रिया चल रही है ऐसा समाधानकारक जवाब भेजा है। संभव है कि आने वाले दिनों में बदलाव नजर आए।
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