पिंपरी- पिंपरी चिंचवड और पुणे समेत राज्यभर में सरकार मान्यता प्राप्त राशन अन्नधान्य की दूकानों को 12 घंटे खोलने का आदेश जारी किया गया है। राशन की दुकानों में अप्रैल महिने के राशन लेने के वक्त काफी भीड देखी गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी आज एक पत्र के माध्यम से विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हेसेकर ने दी है।
विभागीय आयुक्त के अनुसार एपीएल और केसरी कार्ड पर केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार तीन महिने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने का आदेश जारी किया गया था। अप्रैल महिने का अन्नधान्य लेने के लिए एक साथ भारी संख्या में धारकों का एकत्रित आने से कोरोना संक्रमण बढने का खतरा मंडराने लगा था। इसलिए वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए दुकानदारों को 12 घंटे तक राशन की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है।
शासन निर्णय क्र.अधापु-2020/प्र.क्र.61/नापु-22 दिनांक 9 अप्रैल 2020 को एक परिपत्रक जारी हुआ है। जिसमें यह आदेश दिया गया कि राशन के दुकानदारों को 12 घंटे दुकानों को खोलकर धारकों को राशन वितरण करना बंधनकारक रहेगा।
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