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पिंपरी चिंचवड और पुणे की सीमाएं 27 अप्रैल तक सील


पुणे-महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के 75 लाख से अधिक की आबादी वाले पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के पूरे महानगरीय क्षेत्र को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रविवार रात को जारी किए गए आदेशों के अनुसार 27 अप्रैल तक जिले को पूरी तरह से सील रखा जाएगा।
देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील किया गया है। हालांकि कई शहरों में कुछ चिन्हित इलाकों को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यह कदम महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के आदेश के बाद उठाया गया था। आदेश सोमवार से लागू किया गया है जो अगले आठ दिनों तक रहेगा।
रविवार को पुणे महानगरीय क्षेत्र (पीएमआर), जिसमें पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे ग्रामीण शामिल हैं, बीते पांच दिनों से कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई्। इस पर टिप्पणी करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी भगवान पवार ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरी बार है कि शहर या जिले में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। यह हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। जबकि पुणे महानगर क्षेत्र में मृत्यु का आंकड़ा अब तक 51 है, पॉजिटिव मामलों की संख्या 669 है।
15 में से 13 वार्डों में वायरस फैला
पुणे नगर निगम के आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने बताया कि रविवार आधी रात से नगर निगम की सीमाएं सील कर दी गई ह््ैं। संबंधित पुलिस स्टेशन अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को सील कर देंगे। उन्होंने बताया कि पुणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 15 वार्डों में से 13 में कोरोना वायरस फैलने के बाद यह फैसला लिया गया है।गायकवाड़ ने कहा कि वायरस को और फैलने से रोकने के लिए लोगों के पूरी तरह से आवागमन पर रोक लगाना जरूरी थी। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे वर्कर्स को सिर्फ अनुमति दी गई है।
पीएमसी ने 6 अप्रैल को पेठ क्षेत्रों (महाराष्ट्रनगर से आरटीओ और कोंढवा के कुछ हिस्सों) को सील कर दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल को नगर रोड, पार्वती दर्शन और पाटिल एस्टेट क्षेत्रों को भी सील कर दिया गया था। इसी तरह, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के आयुक्त श्रवण हार्डिकर ने कहा कि कोविड-19 रोकथाम उपायों में शामिल नागरिक निकाय, पुलिस विभाग और राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के कर्मचारियों और वाहनों के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और वाहनों को आदेश से बाहर रखा है, ताकि आवश्यक सेवाओं और सामानों की सप्लाई होती रहे।
आदेश में कहा गया है कि सभी बैंक अपनी शाखाएं कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोल सकते हैं, जबकि उनके एटीएम चालू रहेंगे। नागरिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर दूध, सब्जियों और फलों की खुदरा बिक्री केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। सब्जियों और फलों की होम डिलीवरी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। मटन और चिकन की खुदरा बिक्री रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। खाद्यान्न जैसे आवश्यक सामानों की खुदरा बिक्री के लिए भी इसी तरह का समय लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और भोजन की होम डिलीवरी सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।

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