पुणे, कैदियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई, पुणे और ठाणे जिलों के पांच केंद्रीय कारागारों को लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक किसी नए कैदी को यहां नहीं लाया जाएगा और किसी को बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। यहां तक कि जेल के कर्मी भी यहां से बाहर नहीं जाएंगे। यह आदेश मुंबई की आर्थर रोड जेल तथा भायखला जेल, ठाणे और कल्याण की जेल और पुणे की येरवडा जेल के लिए है। आधिकारिक आदेश में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है।
इन पांचों जेल में अब किसी भी अपराधी को न तो बाहर निकाला जाएगा और न ही अंदर नए कैदी को भेजा जाएगा। जेल में बंद कैदियों के लिए परेशानी यह है कि जो बेल के लिए उपरी अदालतों में अपील कर रखी है अगर बेल मिल भी जाती है तो भी उनको बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। अब नए संगीन अपराधी को जेलों में भेजा भी नहीं जा सकता। ऐसे अपराधियों को ज्यादा दिन तक पुलिस लॉकअप में रखने की सुविधा भी नहीं।
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