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देशभर में 4 स्टेज में खत्म किया जाएगा लॉकडाउन


नई दिल्ली- भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं. अब तक संक्रमितों की संख्या 4,,468 हो गई है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन है. आज लॉकडाउन का 14वां दिन है. अभी ये साफ नहीं है कि सरकार 14 अप्रैल की रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म होगा या इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर आ रहे मामलों की संख्या को देखकर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि, इस बीच सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन को चार स्टेज में खत्म किया जा सकता है।
सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने के लिए राज्यों को चार हिस्सों में बांटा है. स्टेज-4 (7 दिन में 50 या इससे ज्यादा मरीज), स्टेज-3 (7 दिन में 20 या इससे ज्यादा मरीज), स्टेज-2 (7 दिन में 20 से कम मरीज), स्टेज-1 (5 से कम मरीज या नया केस नहीं)
स्टेज-1:
इसके तहत आने वाले जिलों में स्कूल-कॉलेज शुरू होंगे, लेकिन क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। सड़क या रेल मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत होगी. हालांकि, आप स्टेज-3 और स्टेज-4 वाले राज्यों की यात्रा नहीं कर सकेंगे. उन जिलों में ट्रेन नहीं रुकेगी, जहां कोरोना का मरीज होगा। जिन जिलों में 28 दिन में कोई संक्रमित नहीं आया होगा, वहां आने-जाने की परमिशन होगी।
स्टेज-1 वाले जिलों में धार्मिक स्थल खुल सकेंगे।
स्टेज-2
इस स्टेज वाले जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे, मगर शॉपिंग मॉल और सिनेमाहॉल खुलेंग।
दूसरे राज्य में रेल और सड़क मार्ग से आ-जा सकेंगे. हालांकि, इसमें ये देखा जाएगा कि यात्रा के दौरान स्टेज-3 या स्टेज-4 का कोई शहर न आए।
आप फ्लाइट से स्टेज-1 के शहरों में भी जा सकेंगे. लेकिन, सिर्फ उन शहरों में जाने की परमिशन होगी, जहां 28 दिन में कोरोना का एक भी मरीज न मिला हो।
इंडस्ट्री में राज्य के किसी भी हिस्से से मजदूर काम कर सकेंगे।
स्टेज-3
स्टेज-3 में घरेलू विमानों से यात्रा होगी, लेकिन आप संक्रमित जिले में नहीं जा सकेंगे.
जिन जिलों में कोई मरीज नहीं होगा, वहां गैर-जरूरी सामान भी आ-जा सकेगा.
स्टेज-3 और स्टेज-4 में करीब-करीब एक जैसी पाबंदियां होंगी।
स्टेज-4
यहां जरूरी सुविधाएं चलेंगी. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा.
65 साल से ऊपर के लोगों को घर से नहीं निकलना है.
इस स्टेज के शहरों में रहने वाले लोग दूसरे राज्य की यात्रा नहीं कर पाएंगे.
आपको ट्रेन में अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा. बस-ट्रेन में भी क्षमता से एक-तिहाई कम टिकट बुक होंगे।
जिस जिले में कोई कोरोना केस नहीं होगा, वहां इंडस्ट्री शुरू होगी. मगर मजदूर उसी जिले के होंगे।
जिन शहरों में केस होंगे, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा।
इस स्टेज वाले शहरों में स्कूल-कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
इन लोगों के लिए भी है गाइडलाइन
रेल बस और विमान यात्रियों के अलावा दूसरे काम करने वालों के लिए भी गाइडलाइन बताई गई है. मसलन अदालत, कुरियर सर्विस और रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग होगी. ट्रेनों में आप मिडिल बर्थ बुक नहीं कर पाएंगे. प्लेटफॉर्म में भीड़ को रोकने के लिए इसका टिकट भी महंगा किया जा सकता है। ट्रेनों में यात्रियों को मास्क और सैनेटाइजर पाउच दिए जाएंगे. वहीं, एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के बोर्डिंग पास के लिए अलग लाइन होगी।

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