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लोकअदालत से पालिका की तिजोरी लबालब, आपसी समझौते से 11 करोड प्रॉपर्टी टैक्स वसूल


पिंपरी-लोकअदालत आपसी विवाद के समझौते का अच्छा प्लेटफॉर्म है. सालों साल चलने वाले अदालती मामले लोकअदालत के माध्यम से एक दिन भी निपटारा हो जाता है. पिंपरी चिंचवड मनपा की ओर से आयोजित लोकअदालत में संपत्ति धारकों और पालिका प्रशासन के बीच लंबे चल रहे अदालती मामले का निपटान हुआ और एक दिन में करीबन 11 करोड 50 लाख रुपये का टैक्स वसूली हुई. इसमें से सबसे ज्यादा थेरगांव से 2 करोड 23 लाख, भोसरी से 1 करोड 73 लाख और चिखली से 1 करोड 45 लाख रुपये की वसूली होने से पालिका की तिजोरी लबालब हो गई.
मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुणे जिला विधी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकअदालत में दिवाणी, फौजदारी मामलों को आपसी सुलह समझौतों के रास्ते संपत्ति टैक्स, पानी टैक्स को निपटारा करने का प्रावधान है. आकुर्डी के दिवाणी व फौजदारी न्यायालय में लोकअदालत का आयोजन किया गया था. न्यायाधीश शुभांगी बी. देसाई, स्थायी समिति सभापति विलास मडेगिरी, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर, अशादेवी दुरगुडे, स्मिता झगडे आदि उपस्थित थे. एक दिन में लोकअदालत के माध्यम से 1450 संपत्त्ति धारकों से 11 करोड 50 लाख रुपये संपित्त टैक्स के रुप में जमा हुआ.
लोकअदालत में एक योजना भी चलायी गई है कि अगर कोई संपूर्ण संपत्ति टैक्स एक बार में 100 फीसदी रकम जमा करेगा तो उसे पालिका द्धारा लगाए गए विलंब टैक्स 90 फीसदी माफ मिलेगा. अगर 50 प्रतिशत रकम भरता है तो उसे 45 फीसदी विलंब दंड माफी का लाभ मिलेगा.

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