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सोनकर-आसवानी को येरवडा जेल भेजा गया


पिंपरी- पिंपरी मोरवाडी कोर्ट ने आज भाजपा नेता बबलू सोनकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नगरसेवक डब्बू आसवानी को येरवडा जेल भेजने का आदेश सुनाया. तीन दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों को मोरवाडी कोर्ट में पेश किया गया. दोनों पक्ष के वकीलों ने भरसक प्रयास करके पुलिस रिमांड तोडने में कामयाब रहे मगर संगीन धाराओं के चलते मुजावर कोर्ट ने येरवडा जेल (एमसीआर) मेें भेजने का फैसला सुनाया. रफ्तार बुलेटिन न्यूज ने तीन दिन पहले इस बात की पुष्ठि की थी कि संभवता पुलिस रिमांड खत्म होने पर येरवडा जेल (एमसीआर) में भेजा जा सकता है क्योंकि मोरवाडी कोर्ट को इस 307 और ऑर्म एक्ट में जमानत देने का अधिकार नहीं होता. जमानत पुणे जिला सत्र न्यायालय अथवा मुंबई उच्च न्यायालय को जमानत देने का अधिकार है.
आपको बताते चलें कि 21 अक्टूबर मतदान के दिन पिंपरी कैम्प में फर्जी मतदान होने के कारण को लेकर डब्बू आसवानी और बबलू सोनकर गुट आमने सामने आकर भिड गए और विवाद मारपीट-खूनखराबा तक पहुंच गया. उसी दिन देर शाम होते होते सोनकर और आसवानी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की गई. मोरवाडी कोर्ट 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा. 27 तारिख को रिमांड खत्म हुई फिर कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की मांग पर दोबारा 3 दिन की रिमांड अवधि बढायी गई. आज 30 तारिख को रिमांड खत्म हुई तो कोर्ट ने एमसीआर (येरवडा जेल) भेजने का आदेश सुनाया. अब पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद बढ गई है. लेकिन प्रोसेस होते होते संभवता 7 से 10 दिन का लग सकता है. तब तक येरवडा जेल में ही रहना होगा.

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