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पुणे की सेरोगेट मां को गर्भपात कराने की मंजूरी

पुणे/मुंबई. शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सरोगेट मां को अपने 24 महीने के भ्रूण का गर्भपात करवाने की मंजूरी दे दी है। महिला की ओर से कोर्ट में साबित किया गया कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे के ह्रदय में कई विकृतियां है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एक अवकाश पीठ ने पुणे की एक महिला की याचिका पर यह फैसला दिया है। महिला ने पुणे के एक दंपति से उनकी एक संतान के लिए सरोगेट मां बनने का समझौता किया था। लेकिन बाद में एक नियमित जांच के तहत यह पाया गया कि भ्रूण के हृदय में कई विकृतियां हैं।20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ के लिए लेनी पड़ती है मंजूरी: इसके बाद महिला ने अपने माता-पिता के साथ उच्च न्यायालय का रुख कर गर्भपात कराने की इजाजत मांगी, क्योंकि गर्भ 20 हफ्ते से अधिक का हो गया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 20 हफ्ते से अधिक अवधि का गर्भ गिराने की तब तक इजाजत नहीं देता, जब तक कि उच्च न्यायालय किसी सरकारी अस्पताल की एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस बारे में निर्देश नहीं जारी कर दे।मेडिकल जांच के बाद अदालत ने दिया फैसला: पिछले हफ्ते महिला की एक मेडिकल टीम ने जांच की थी जिसने अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि शिशु का जन्म होता है तो उसकी कई सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल टीम की राय है कि गर्भपात किया जा सकता है।

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