पुणे-एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से नौकरी से निकाली जाने वाली महिला के पक्ष में फैसला देते हुए पुणे की लेबर कोर्ट ने कंपनी को उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कंपनी से महिला को उसी पोस्ट पर फिर से नियुक्त करने को कहा है। साथ ही पीड़िता के पिछले सभी वेतन भी उसे देने का आदेश दिया है। पुणे की रहने वाली महिला को कंपनी ने तीन साल पहले एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था।पीड़ित महिला ने बताया कि मेडिकल क्लेम के लिए कंपनी की ओर से उन्हें डॉक्युमेंट सबमिट करने को कहा गया था। जब उन्होंने ऐसा किया तब उनसे एचआईवी के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, ’जब मैंने उन्हें बताया कि यह मुझे मेरे पति से मिला है तब वे लोग मुझे इस्तीफा देने को मजबूर करने लगे। उन्होंने बताया कि वह कंपनी में 5 सालों से ट्रेनी ऑपरेटर के पद पर काम कर रही थी्ं। पीड़िता को एचआईवी की वजह से कंपनी छोड़ने के लिए मौखिक रूप से कहा गया था जबकि डॉक्युमेंट्स में उन्हें निकाले जाने की वजह उनकी गैर-हाजिरी को बताया गया है।
कंपनी का दावा, ’महिला ने खुद दिया इस्तीफा’
महिला ने बताया कि जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया था तब स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी थी। छुट्टियों से वापस आने के बाद उन्होंने एक हफ्ते तक काम भी किया था लेकिन जैसे ही कंपनी के लोगों को पता चला कि वह एचआईवी पॉजिटिव हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। पीड़िता की पैरवी कर रहे एडवोकेट विशाल जाधव ने बताया कि कंपनी की एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह एचआईवी पॉजिटिव है। कंपनी ने इस बाबत दावा किया है कि महिला ने खुद ही कंपनी से इस्तीफा दिया है।वकील ने बताया कि कर्मचारी ने अपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से किसी को कंपनी से नहीं निकाला जा सकता है। किसी का निष्कासन भी कानून के दायरे में ही किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह उसी पद पर महिला की पुनः नियुक्ति करे जिस पर वह टर्मिनेशन के वक्त काम कर रही थी। साथ ही उसे पिछले सभी वेतन भी दिए जाने चाहिए्। महिला को यह संक्रमण अपने पति से मिला था जिनकी इसी बीमारी से मौत हो चुकी है। पीड़िता के ससुराल वालों ने भी इसी बीमारी की वजह से उससे किनारा कर लिया है।
Tags कोर्ट ने वापस दिलाई नौकरी पुणेः HIV की वजह से महिला को कंपनी से निकाला
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