नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास शक्ति है। एक्जिक्यूटिव मामलों में फैसले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, जबकि चुनी हुई …
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