पिंपरी- महाराष्ट्र सरकार द्धारा 17 मार्च 2022 को जारी अधिनियम के अनुसार अब राज्य की सभी दूकानों,व्यापारिक संस्थानों पर मराठी में नाम फलक लगाना बंधनकारक है। देवनागरी लिपि में यह नाम फलक लगाना अनिवार्य है। जिन दूकानों अथवा व्यापारिक संस्थानों में 10 से कम संख्या में कामगार है उनके लिए …
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