पिंपरी- पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त राजेश पाटिल ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में एक संशोधित आदेश जारी किया है।आवश्यक और महत्वपूर्ण सेवाओं को छोड़कर शहर की अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
पालिका आयुक्त के संशोधित आदेश इस प्रकार ह््ैं।
1) धारा 144 और रात को कर्फ्यू।
2) पूरे पिंपरी चिंचवड क्षेत्र के लिए धारा 144 लागू की जा रही है।
3) सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक,पाँच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।
4) सभी दिनों में हवाई अड्डे/ट्रेन/बस/से जाने वाले वैध टिकट के आधार पर किसी को भी जाने की अनुमति दी जाएगी।
5) औद्योगिक श्रमिकों को निजी बस या वाहन से शाम 06:00 बजे से सुबह 07:00 बजे तक और सप्ताहांत में कंपनी पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल/पूजा स्थल नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद ह््ैं। हालाँकि,वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को वहाँ काम करने की अनुमति दी जाएगी, यदि कोई विवाह / अंतिम संस्कार किसी धार्मिक स्थान पर किया जाना है, जैसा कि 4 अप्रैल, 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, केवल उसी उद्देश्य के लिए जो नियम और शर्तों में दिया गया है
6) वैध प्रवेश पत्र के आधार पर,किसी भी परीक्षा के लिए जाने वाले और आने वाले किसी भी व्यक्ति को शाम 06:00 बजे के बाद अनुमति दी जाएगी।
7) सभी दिन उद्यान,सार्वजनिक मैदान,क्रीडांगण बंद रहेगा।
8)दुकाने,बाजारपेठ व मॉल बंद रहेगा।
9)अत्यावश्य सेवा को छोडकर बाकी सभी दुकानें,बाजारपेठ,मॉल दिनभर बंद रहेंगे।
10)अत्यावश्यक दुकानों के परिसर में ग्राहकों को सामाजिक अंतर रखना बंधनकारक है।
11) भारत सरकार के नियमानु