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सेवा विकास बैंक का लाइसेंस रद्द…10 अक्टूबर से बैंकिंग कारोबार बंद…आरबीआई का आदेश

पुणे- भारतीय रिजर्व बैंक ने पिंपरी में आर्थिक रूप से संकटग्रस्त सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की ओर से सोमवार (10 तारीख) को ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए बैंक ने 10 अक्टूबर से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है। इस बीच राज्य के सहकारिता आयुक्त ने बैंक में एक कर्मचारी की नियुक्ति की जानकारी दी है।

 

रिजर्व बैंक ने सेवा विकास बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। इसलिए, बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। बैंकिंग अधिनियम के तहत बैंक के संचालन को जारी रखने के लिए अपने जमाकर्ताओं के हित के लिए यह प्रतिकूल है। बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति देने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, सेवा विकास लाइसेंस को रद्द करने के कारण, बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत ’बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा राशि चुकाना शामिल है।

 

जमाकर्ता, खाताधारक जिनका पैसा बैंक में फंसा हुआ है, अब जमा बीमा निगम (डीआईसीजीसी) की योजना के तहत पांच लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। तदनुसार, यह नियोक्त से काम करने की उम्मीद है। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने भी जारी जानकारी में कहा है कि बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पर बीमित जमा राशि के 152 करोड़ 36 लाख रुपये का भुगतान 14 सितंबर के अंत से पहले किया गया है।

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