ताज़ा खबरे
Home / ताज़ा खबरे / उत्तरप्रदेश की 18 जातियां अनुसूचित जाति कोटे से बाहर

उत्तरप्रदेश की 18 जातियां अनुसूचित जाति कोटे से बाहर

प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जइउ की 18 जातियों को एसी कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद,कुम्हार,प्रजापति,धीवर,बिंद,भर,राजभर,धीमान,बाथम,तुरहा गोडिया,मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी,एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है।

 

जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अखिलेश सरकार की तरफ से जिले के सभी डीएम को आदेश जारी किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए।

 

बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। 24 जून 2019 को यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया इन जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी कैटेगिरी में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अनुसूचित जातियों की सूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई थी। इसमें किसी तरह के बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। राज्यों को इसमें किसी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।

Check Also

देश में लागू हुआ सीएए,केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी

तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता नई दिल्ली-केंद्र की मोदी सरकार ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *