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नो पार्किंग वाले वाहनों पर कार्रवाई,क्रेन पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य

पुणे- बिना ऑड और इवन तारीखों का पालन किए अपने वाहन पार्क करने वाले दोपहिया और मोटर चालकों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्रेन (टोइंग) कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद पिछले एक महीने से लिफ्टिंग वाहनों के संचालन में ढील दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने टोइंग क्रेन पर कर्मचारियों के लिए नियम तैयार किए हैं और नियमों का पालन करते हुए ही वाहनों को उठाने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

 

वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग के कारण यातायात बाधित हुआ। ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया है। इस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता से की गई थी। उसके बाद पुलिस आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों की बात सुनकर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। क्रेन उठाने वाले वाहनों पर कर्मचारियों के लिए एक मैनुअल तैयार किया गया है। संचालन के दौरान क्रेनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू रखा जाना चाहिए और दिन के दौरान उठाए गए वाहनों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नियमन से वाहनों को उठाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

 

शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टोइंग क्रेन का उपयोग किया जाता है। क्रेन विदर्भ इन्फोटेक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। परिवहन विभाग के पास 26 क्रेन हैं। प्रत्येक क्रेन पर वाहनों को उठाने के लिए श्रमिकों के साथ-साथ एक यातायात पुलिसकर्मी भी नियुक्त किया गया है। क्रेन संचालकों द्वारा चालकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायतें मिली थीं। उठाने वाले वाहनों के संचालन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोइंग क्रेनों पर सीसीटीवी क्रेनों पर कैमरे लगाए गए हैं। कुछ क्रेनों पर लगे कैमरे बंद पाए गए। शिकायत की गई थी कि क्रेन कर्मचारी चालक के लाइसेंस की मांग कर रहे थे।

 

विषम और सम तिथियों के बावजूद वाहन स्थापित किए जाते हैं। नो पार्किंग में क्रेन उठाने वाले वाहनों पर कर्मचारियों के लिए नियम बनाए गए हैं। नियमों का पालन कर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ऐसा राहुल श्रीराम-पुलिस उपायुक्त ट्रॉपिक विभाग ने कहा।

 

क्रेन पर कार्मिकों के लिए मैनुअल

क्रेन उठाने वाले वाहनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रेन ऑपरेटर के लिए एक रजिस्टर रखना और दैनिक कार्यों को रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। क्रेन चालक दल को मोटर चालकों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्रेन पर सवार पुलिसकर्मी को मोटर चालकों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें कार्रवाई की सूचना देनी चाहिए। निर्देश दिए गए हैं कि हर कार्रवाई सीसीटीवी में फिल्माई जाए।

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