ताज़ा खबरे
Home / ताज़ा खबरे / ओबीसी के बिना मनपा का चुनाव नहीं,महाराष्ट्र सरकार में विधेयक पारित

ओबीसी के बिना मनपा का चुनाव नहीं,महाराष्ट्र सरकार में विधेयक पारित

मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को दो विधेयक पास करने की जानकारी दी। इन दो विधेयकों के तहत राज्य सरकार को वार्डों का सीमांकन करने तथा वार्डों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग के लिए जरूरी किया गया है कि सरकार से सलाह के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए।

 

सरकार ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषदों,नगर पंचायतों,औद्योगिक नगरीय योजना कानून के साथ-साथ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन पेश किए हैं। तीन मार्च को उच्चतम न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी।

 

राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक यह आरक्षण बहाल नहीं हो जाता है तब तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराएं जाएं। यह भी फैसला किया गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार सरकार को देने के वास्ते कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश मॉडल अपनाया जाए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इन दो विधेयकों को मंजूरी दी थी और उन्हें सोमवार को विधानसभा में पारित कराने के लिए पेश किया गया।

Check Also

देश में लागू हुआ सीएए,केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी

तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता नई दिल्ली-केंद्र की मोदी सरकार ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *