पिंपरी-पिंपरी चिंचवड शहर में कोरोना विस्फोट को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त राजेश पाटिल ने आज एक सुधारित नई नियमावली जारी की है। जिसमें कब क्या शुरु रहेगा और क्या बंद रहेगा। शहरवासियों को यह नियमावली पढनी चाहिए और देखनी चाहिए,साथ ही अमल करना चाहिए्।
1) सार्वजनिक स्थल,काम के स्थल पर मास्क लगाना बंधनकारक,मास्क न लगाने पर 500 रुपये का दंड
2) सार्वजनिक ठिकानों पर कम से कम 6 फुट का अंतर होना अनिवार्य है। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी हो।
3) कंपनी,कार्यालयों में कामकाज के दौरान तीन गज की दूरी आवश्यक,दोपहर भोजन के समय कामगारों के बीच अंतर होना चाहिए्।
4) सार्वजनिक ठिकानों पर थूंकने पर प्रतिबंध, पकडे जाने पर 1 हजार दंड।
5) सार्वजनिक ठिकानों पर पान,गुटख,तंबाखु सेवन और थूंकने पर रोक्।
6) थर्मल स्क्रीनिंग,हैंडवॉस,सैनिटाइजर आदि को कार्य संस्थानों के प्रवेश द्धार पर सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य।
7) कामकाज के ठिकानों पर बार बार हाथ लगाने से दरवाजा,खिडकी,टेबल आदि जगहों पर समय समय पर सेनिटाइजर फौव्वारा अथवा जीवजन्तू नाशक औषधियों का छिडकाव करना अनिवार्य।
8) कंटेनमेंट जोन के बारे में राज्य सरकार द्धारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना बंधनकारक्।
9) 28 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू। उल्लंघन पर 1 हजार रुपये का दंड।
10) पिंपरी चिंचवड शहर में अत्यावश्यक सेवा मेडिकल,हॉस्टिपल को छोडकर बाकी सभी होटल,रेस्त्रा,बार,फूडकोर्ट,सिनेमागृह,नाटयगृह,प्रेक्षागृह रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। होटल से भोजन होम डिलिवरी सेवा शुरु रहेगी।
11) सभी प्रकार के राजकीय,सामाजिक,धार्मिक,विवाह,सांस्कृतिक कार्यक्रम,सभा,सम्मेलन,पूजन,उदघाटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
12) विवाह में केवल 50 मेहमानों की उपस्थिति को छूट दी गई है।
13) अंतिम संस्कार,दशक्रिया में केवल 20 लोगों को अनुमति रहेगी।
14) पिंपरी चिंचवड शहर के सभी उद्यान पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
15) पालिका के सहायक आयुक्त,क्षेत्रिय कार्यालय,जोनल ऑफिसरों को नागरिकों को आयसोलेशन के बारे में जानकारी देना बंधनकारक्।
16) कोविड पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति के घर के दरवाजे में 14 दिन तक फलक लगाया जाएगा।
17) पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ में शिक्का मारा जाएगा।
17) होम आयसोलेशन नियमों का उल्लंघन करने वालों को तत्काल कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा।
18) पालिका सीमा के भीतर सभी प्रकार के प्रायवेट संस्थानों में केवल 50 फीसदी मनुष्य संख्याबल को अनुमति है। ज्यादा होने पर संबंधित संस्थान के चालक मालक पर कार्रवाई होगी। काम करने की जगह पर मास्क,सामाजिक दूरियां अनिवार्य।
19) सरकारी कार्यालयों में बिना अत्यावश्यक कार्य के प्रवेशबंदी। विभाग प्रमुख का पत्र के बिना नो एन्ट्री।
20) सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी। संबंधित संस्थान ऑनलाइन पास की व्यवस्था करे्ं।
21) सार्वजनिक यातायात(पीएमपीएमएल) 50% क्षमता से शुरु रहेगी। उल्लंघन करने पर 500 रुपये दंड का प्रावधान।